अमेरिका में आधारित Google LLC ने तर्क दिया कि भारत के डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियम उसकी सर्च इंजन पर लागू नहीं होंगे. कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने एक जज के आदेश को रद्द करने की अपील की, जो नियमों को कंपनी पर लागू करता है. कोर्ट इंटरनेट से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने से संबंधित मामले में सुनवाई कर रहा था.
जज का यह फैसला उस मामले में आया था, जिसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर एक महिला की फोटोग्राफ अपलोड कर दी गई थीं और कोर्ट के आदेश के बावजूद कंटेंट को पूरी तरह वर्ल्ड वाइड वेब से पूरी तरह हटाया नहीं जा सका और कुछ लोग इसे दूसरी वेबसाइट्स पर इसे रिडायरेक्ट और दोबारा पोस्ट करते रहे.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने केंद्र, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट और महिला को नोटिस जारी किया, और उनसे 25 मई तक गूगल की अपील पर जवाब मांगा.

