नई दिल्ली: बहुचर्चित AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने PSU के चार लाख करोड के बकाया में से 96 फीसदी बिल को वापस ले लिया है.
DoT की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 96 फीसदी यानी 3.7 लाख करोड़ रुपये के बिल वापस ले लिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाइ जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी. पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने PSU से AGR का बकाया चार लाख करोड़ रुपये मांगने पर दूरसंचार विभाग को फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा था कि इतनी बड़ी मांग के लिए विभाग ने अक्टूबर 2019 के फैसले का दुरुपयोग किया था.
इसके साथ ही SC ने विभाग को PSU से मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था. यहां तक कि अपने फैसले का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दूरसंचार कंपनियों को अपने बकाये के भुगतान के लिए समय सीमा के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था. केंद्र ने एजीआर बकाया के लिए दूरसंचार कंपनियों से लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये की मांग की है.

