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    Home»फीचर न्यूज»बैंकों में पड़े हैं लावारिस हज़ारों करोड़, कहीं इसमें आपका हिस्सा तो नहीं
    फीचर न्यूज

    बैंकों में पड़े हैं लावारिस हज़ारों करोड़, कहीं इसमें आपका हिस्सा तो नहीं

    News DeskBy News DeskJuly 26, 2024No Comments2 Mins Read
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    देश के अलग-अलग बैंकों में हजारों करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हुए हैं। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में बिना दावे के जमा में पिछले साल के मुकाबले 26 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है, जो मार्च 2024 के अंत तक बढ़कर 78,213 करोड़ रुपए हो गई। मार्च 2023 के अंत तक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा रकम 62,225 करोड़ रुपए थी। बता दें कि बैंक खाताधारकों के खातों में 10 या उससे ज्यादा सालों से पड़ी बिना दावे वाली जमा रकम को RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हो सकता है कि इस लावारिस पैसों में आपका भी कोई हिस्सा हो. अगर उस पैसे के असली मालिक आप हैं, तो उसे पा सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके बारे में आज हम यहाँ जानकारी देंगे।

    सभी बैंकों के पास नाम और पते के साथ निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाले खातों की सूची होती है जो उनकी वेबसाइट पर पड़ी होती है, आपका नाम किसी लिस्ट में है या नहीं, यह जानने के लिए आपको बैंकों की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा।

    अगर आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है, तो बैंक की निकटतम शाखा में जाएँ और दावा प्रपत्र भरें और जमा करें। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।

    यदि अकाउंट होल्डर की मौत हो गई है और कोई रजिस्टर्ड नामांकित व्यक्ति नहीं है, या यदि रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई है, तो लाभार्थी द्वारा वसीयत के अनुसार या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेट और नोटरीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करके दावा किया जा सकता है।

    यदि राशि बड़ी है, तो कुछ बैंक सभी परिवार के सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांग सकते हैं। बैंक द्वारा सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के बाद, ब्याज सहित राशि, यदि कोई हो, दावेदार को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

    दावा करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन बैंकों को सभी सहायक दस्तावेज़ों के साथ अनुरोध दायर किए जाने के 15 दिनों के भीतर ऐसे दावा अनुरोधों का निपटान करना ज़रूरी है।

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