मुंबई। RBI ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) के जमाकर्ताओं को मेडिकल आपात स्थिति के मामले में 1 लाख रुपये तक की निकासी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क किया, RBI ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया।
फंड निकासी प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में HC में दाखिल हलफनामे में, RBI ने विवाह, शिक्षा, आजीविका और “अन्य कठिनाइयों” जैसे परिदृश्यों के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा का उल्लेख किया है।
आरबीआई के वकील वेंकटेश धोंड ने जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और आर आई छागला की खंडपीठ को बताया कि कठिनाइयों का सामना कर रहे जमाकर्ता आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं और एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रतिबंध जरूरी थे। शीर्ष बैंक ने यह भी कहा कि पीएमसी बैंक में एक बड़े पैमाने पर गलत काम पाया गया है। 23 सितंबर को, आरबीआई ने कथित वित्तीय अनियमितताओं पर छह महीने के लिए पीएमसी बैंक पर विनियामक प्रतिबंध लगाए थे।

