नई दिल्ली: मार्च का है और कोरोना वायरस का कहर पूरे देश परेशान है। 31 मार्च कई वित्तीय कामों की डेडलाइन थी। सरकार ने कोरोना को देखते हुए इन डेडलाइन्स को आगे बढ़ा दिया है। PAN-आधार की लिंकिंग की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब 31 मार्च नहीं, नई तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। यानी आपके पास काफी समय है, इस तारीख तक आपको कोई 10 हजार रुपये जुर्माने का डर नहीं सताएगा।
पिछली बार 31 मार्च की डेडलाइन देते समय टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना जारी कर कहा था कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
टैक्स विभाग ने कहा था कि अगर 31 मार्च के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसपर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। लेकिन आज के इस ऐलान के बाद 30 जून तक आप PAN-आधार की लिंकिग का काम करवा सकते हैं।
पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी, शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे। यानी पैन होते हुए भी आप वे कैम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है।

