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    Home»अन्य»विदेश में टैक्स न देने वालों को भारत में देना होगा टैक्स
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    विदेश में टैक्स न देने वालों को भारत में देना होगा टैक्स

    Finance KhabarBy Finance KhabarFebruary 2, 2020No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: भारत सरकार ने 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में देश से बाहर रहने वाले भारतीयों (NRI) के लिए विशेष प्रावधान किए हैं. नए प्रावधान के अनुसार अब जो भारतीय विदेश में रहते हुए टैक्स नहीं देता है उसे भारत में कर का भुगतान करना होगा. इसके लिए किसी भी भारतीय को दूसरे देश में 182 दिनों की तुलना में 240 दिनों तक रहना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए, बजट ने प्रस्तावित किया कि “क्लॉज (1) में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, एक व्यक्ति – भारत का नागरिक होने के नाते – किसी भी पिछले वर्ष में भारत में निवासी माना जाएगा, यदि वह किसी अन्य देश या क्षेत्र में उसके निवास या समान प्रकृति के किसी भी अन्य मानदंड के कारण कर के लिए उत्तरदायी नहीं है.

    सरकार ने कहा कि उसने एनआरआई टैग के अनुसार प्रावधानों को बदल दिया है ताकि लोगों को देश की कर प्रणाली में खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सके. “हमने इनकम टैक्स (सिस्टम) में बदलाव किया है. इससे पहले, एक भारतीय नागरिक एनआरआई बन जाता है अगर वह 182 दिनों से अधिक समय तक देश से बाहर रहता है. अब उसे 241 दिनों तक रहना है. समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा गया है कि कुछ लोग किसी देश के निवासी नहीं थे. हमने कहा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाता है और उसकी दुनिया भर में होने वाली आय पर कर लगेगा.

    Budget 2020 income tax NRI
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