नई दिल्ली: कोरोनावायरस के संक्रमण के डर से घोषित लॉकडाउन की वजह से आप बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा होने पर न तो आपका कनेक्शन कटेगा और न ही कोई जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के लिए शनिवार को एक राहत पैकेज की मंजूरी दी।
शनिवार को केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की, उसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को अगले तीन महीने तक उनके द्वारा खरीदी गई बिजली का तुरंत भुगतान करने से छूट है। यही नहीं, बाद भी उनकी बिजली खरीद के लिए जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में 50 फीसदी की राहत दी गई है।
केंद्रीय बिजली मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के कारण, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के पास पूरा राजस्व नहीं आ रहा है। ऐसे में वे बिजली बनाने वाली और ट्रांसमिशन कंपनियों को पूरा भुगतान नहीं कर पा रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनके पास आमदनी नहीं होगी तो वे भुगतान कैसे करेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ने जैसे ईएमआई की किस्त भरने से तीन महीने की छूट दी है, वैसे ही बिजली क्षेत्र में भी व्यवस्था की गई है।

