नई दिल्ली: एक तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन की अपील कर रही है, दूसरी तरफ कई बैंक अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज वसूलने लगे हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों से कहा गया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूलें।
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसी खबरें है कि कुछ बैंक UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूल रहे हैं। ये बैंक कुछ ट्रांजैक्शन मुफ्त दे रहे हैं, और उस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) वसूले जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ-साफ कहा है कि यह CBDT के 30 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के खिलाफ है।
आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि अगर किसी बैंक ने 1 जनवरी 2020 से/बाद किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) वसूला है तो वह वापस कर दे। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि बैंक भविष्य में होने वाले इस तरह के किसी ट्रांजैक्शन पर भी चार्जेज वसूलना बंद करे।