देश की जानी मानी बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानि GIC ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बात करने के बाद एक नया नियम निकाला है जिसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला हर व्यक्ति किसी भी अस्पताल में आसानी से अपना कैशलेस इलाज करवा सकता है। उन अस्पतालों में भी जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं है। GIC द्वारा इसके लिए Cashless Everywhere सिस्टम शुरू किया गया है।
GIC के इस नए नियम का सीधा फायदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। वो अब किसी भी अस्पताल में जाकर आसानी से कैशलेस इलाज करा सकते हैं। कैशलेस इलाज की सुविधा ग्राहकों के लिए अब तक केवल उन्हीं हॉस्पिटल में होती थी जिनके साथ कंपनी का टाईअप होता था। अगर कोई पॉलिसी होल्डर ऐसे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराता जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के नेटवर्क में नहीं है तो फिर उसे ही बिल का भुगतान कर होता था। बाद में कंपनी द्वारा रिमबर्समेंट के लिए क्लेम दिया जाता था।
नए नियम के अनुसार नेटवर्क से बाहर वाले अस्पताल में इलाज कराने से पहले इंश्योरेंस कंपनी को 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी। आपात स्थिति में आप हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी होगी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया कि 63 प्रतिशत लोग ही कैशलेस सुविधा का फायदा उठा पाते हैं और बाकी के लोगों को रिमबर्समेंट के जरिए क्लेम लेना पड़ता है। नए नियम आने से हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा पहले के मुकाबले जल्दी आम लोगों को मिल सकेगा।

