मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक से यह जानने की कोशिश की कि संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।
जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और आर आई चागला की खंडपीठ बैंक जमाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं की एक गुच्छा पर सुनवाई कर रही थी, जो आरबीआई द्वारा निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दे रही थी।
23 सितंबर को आरबीआई ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर छह महीने के लिए पीएमसी बैंक पर नियामक प्रतिबंध लगाए। खाताधारकों के लिए निकासी की सीमा शुरू में प्रत्येक ग्राहक पर छह महीने के लिए 1,000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये और फिर 40,000 रुपये कर दिया गया।

