पूंजी बाजार नियामक सेबी ने व्यापार को आसान बनाने के लिए संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड खातों के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करना वैकल्पिक बना दिया है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने फंड हाउसों को कमोडिटी और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की अनुमति दी है।
सेबी द्वारा कार्य समूह की सिफ़ारिश के आधार पर एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया गया था, जिसमें संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों में नामांकित व्यक्ति के नामांकन को वैकल्पिक बनाने और ‘फंड हाउसों’ को कमोडिटी और विदेशी निवेश की देखरेख के लिए एक एकल फंड मैनेजर रखने की अनुमति देने का विकल्प शामिल करने का सुझाव था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त म्यूचुअल फंड फोलियो में किसी को नामांकित करना वैकल्पिक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त धारकों के लिए किसी को नामांकित करने की आवश्यकताओं में छूट फायदेमंद होगी। इससे जीवित सदस्य को नामांकित माना जाएगा जिससे नामांकन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
नियामक ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तय की है। यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खाते निकासी के लिए ‘फ्रीज’ कर दिए जाएंगे। एक अलग सर्कुलर में नियामक ने फंड मैनेजरों को लेकर मौजूदा प्रावधान को सरल बनाने की जानकारी दी.

