नई दिल्ली: सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये फैसला किया है.टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की वजह से कंपनियों और आम करदाताओं से जुड़ी कई टैक्स तारीखों की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.
जानिए इनकम टैक्स से जुड़ी कौन-कौन सी अंतिम तारीख बढ़ी
(1) एसेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष) के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 से बढ़कर 30 सितंबर 2021 हो गई है.
(2) इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है. वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है.
(3) बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसे 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है.टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसी वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है.
(4) फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है. आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है. साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है.

