अगर आप शेयर बाजार में निवेशित हैं और डीमैट अकाउंट रखते हैं तो आपके लिए खबर ये है कि SEBI ने सभी डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनेशन करना या नॉमिनेशन से बाहर निकलना ज़रूरी कर दिया है और इसके लिए 31 दिसंबर 2023 का समय है. इसलिए अगर आपने अभी ऐसा नहीं किया है तो समय रहते इस काम को कर डालिये वर्ना समस्या हो सकती है. ये प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते है, चलिए जानते हैं कैसे?
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए आपको स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले आप एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल (nsdl.co.in) पर जाएं। होमपेज पर ‘नॉमिनेट ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन देना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन के बाद, अगर आप नामांकन करना चाहते हैं तो ‘मैं नामांकन करना चाहता हूं’ पर क्लिक करें। अगर आप किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं तो ‘ऑप्टआउट’ पर क्लिक करें। अगर आप नॉमिनेट कर रहे हैं तो आपको अगले पेज पर अपने नॉमिनी की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपको eSign Service Provider के पेज पर दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करके OTP के माध्यम से नामांकन विवरण को सत्यापित करना होगा। सही ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको प्रोटीन ईगॉव पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आपको आधार ईसाइन करना होगा। आधार ई-साइन पूरा होने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसे सबमिट करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन निवेश शुरू करते समय या बाद में भी किया जा सकता है। नामांकन करने के लिए शुरुआत में ही आवेदन पत्र के नॉमिनी सेक्शन में जरूरी विवरण देना होगा. बाद में नामांकन करने के लिए नामांकन फॉर्म को पूरा भरकर निवेशक सेवा केंद्र या म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। आप जब चाहें और जितनी बार चाहें नामांकन में बदलाव कर सकते हैं। आप म्यूच्यूअल फंड में अधिकतम 3 लोगों को नामांकित कर सकते हैं। नॉमिनेशन के वक्त आप यह भी बता सकते हैं कि हर नॉमिनी को कितना हिस्सा देना है. अगर आप यह नहीं बताएंगे तो हर नॉमिनी बराबर का शेयरधारक माना जाएगा. नामांकन फॉर्म पर सभी यूनिट धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त इकाई धारक हैं तो सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आप एएमएफआई वेबसाइट पर जाकर मानक नामांकन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने डीमैट खाते के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और यूनिटें डिपॉजिटरी के पास हैं, तो यूनिट धारक द्वारा डिपॉजिटरी के पास जमा किया गया नामांकन विवरण म्यूचुअल फंड होल्डिंग पर भी लागू होगा।
अगर आप 31 दिसंबर, 2023 तक अपने डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड खाते में नामांकित व्यक्ति जोड़ने या बाहर निकलने का काम पूरा नहीं करते हैं तो आपका खाता फ्रीज भी किया जा सकता है और आप अपने डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड से कोई निकासी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब इस बात का इंतज़ार न करें कि सेबी आगे कोई समय सीमा बढ़ाने वाला है.

