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    Home»फीचर न्यूज»गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मनमानियों पर RBI की कड़ी नज़र
    फीचर न्यूज

    गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मनमानियों पर RBI की कड़ी नज़र

    News DeskBy News DeskFebruary 9, 2024No Comments2 Mins Read
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    नियमों के उल्लंघन पर RBI ने 14 बैंकों पर ठोंका जुर्माना
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    आरबीआई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा की जा रही मनमानी पर कड़ी नजर रख रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने आज कहा कि छोटी राशि का कर्ज देने वाली NBFC ब्याज दरों पर नियामक द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती हैं और ऊंची ब्याज दरें वसूलती हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष ऋण देने वाले प्लेटफार्मों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, और यह स्पष्ट किया कि इस तरह के उल्लंघन स्वीकार्य नहीं हैं।

    भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि एनबीएफसी के लिए बैंक लाइसेंस मांगना अप्राकृतिक है। राव ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि NBFC को पहले से ही कुछ नियामक लाभ प्राप्त हैं। उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, राव ने एनबीएफसी को बैंकों में बदलने की मांग के बारे में भी बात की और कहा कि एनबीएफसी को कुछ लाभ मिलते हैं। राव ने कहा, NBFC विशिष्ट आर्थिक कार्य करने वाली विशेष कंपनियों के रूप में विकसित हुई हैं और उनके लिए बैंकों की तरह बनने की कोशिश करना अप्राकृतिक है।

    बता दें कि बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने अपने भाषण में कहा था कि कम से कम कुछ NBFC के लिए बैंक लाइसेंस के बारे में क्यों नहीं सोचा जाए, खासकर उनके लिए जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस पर राव ने कहा कि नियामक ने कुछ साल पहले यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे, लेकिन किसी भी इकाई को इसके लिए मंजूरी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि RBI अधिक संख्या में एनबीएफसी को जमा स्वीकार करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है।

    NBFC RBI rbi governer
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