गलत ऋण देने की प्रथाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) – स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया – के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी दी। हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया ‘प्रोगकैप’ (डेसिडेराटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन) के तहत सेवाएं प्रदान कर रही थी। मुंबई स्थित पॉलिटेक्स इंडिया ‘Z2P’ मोबाइल एप्लिकेशन (ज़ाइटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन) के तहत सेवाएं प्रदान कर रही थी।
स्टार फिनसर्व के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) को रद्द करने का कारण बताते हुए, रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्स करने में आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, अपने प्रमुख निर्णय लेने वाले कार्यों जैसे ऋण मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति के साथ-साथ केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया को सेवा प्रदाता को आउटसोर्स करके।
RBI ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने सेवा प्रदाता को ग्राहक के विवरण तक पूरी पहुँच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा पर RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। पॉलीटेक्स ने केवाईसी सत्यापन, ऋण मूल्यांकन, ऋण वितरण, ऋण वसूली, उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और उधारकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने से संबंधित अपने प्रमुख निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के मानदंडों का उल्लंघन किया।

