सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने 27 फरवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि बैंक को 28 फरवरी से अपना कारोबार बंद करना होगा। अधिसूचना के अनुसार, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राजस्थान से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी गई धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन यह बैंक नहीं करता है। इसके साथ ही बैंक धारा 22(3) की ज़रूरतों का अनुपालन करने में भी नाकाम रहा है। )(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई)। रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक का अस्तित्व उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है.
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का कहना है कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा डेपोसिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जमा स्वीकार करना और जमा की प्रोसेसिंग करना शामिल है। पुनर्भुगतान शामिल है.

