नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में म्यूचुअल फंड्स और शेयरों की बिक्री पर हुई कमाई(कैपिटल गेन्स) आदि का ब्योरा भरना जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए जल्द ही प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म की शुरुआत की जाएगी, ताकि आप डेडलाइन तक आसानी से टैक्स फाइलिंग कर सकें।
सूत्रों के मुताबिक, पहले से ही इन्वेस्टमेंट डीटेल्स भरे हुए आईटीआर फॉर्म तैयार करने का काम जल्द पूरा हो जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। फाइनैंस बिल और इनकम टैक्स ऐक्ट में संशोधनों से यह संभव हो पाएगा।
शेयर बाजार नियामक सेबी से भी बात कर इसमें डिविडेंड इनकम की जानकारी मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। किसी भी सूरत में 5000 रुपये से ज्यादा डिविडेंड पर टीडीएस के प्रस्तावित संशोधन को फॉर्म 26AS में कैप्चर किया जाएगा, जो आईटीआर फॉर्म की प्री-फाइलिंग में मदद करेगा।

