नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को उन संस्थाओं की लिस्ट में शामिल किया जो ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं. इसके पहले सेबी ने मई में 8 संस्थाओं को ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी थी. अब एनएसई को भी इसकी अनुमति मिल गई है.
इसके पहले जिन 8 संस्थाओं को ई केवाईसी आधार सत्यापन की मंजूरी दी है, उनमें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL), नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL), BSE, CDSL वेंचर्स, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट, NSE डाटा एंड एनालिटिक्स, CAMS इन्वेस्टर्स सर्विसेज और कंम्पूयटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं.
मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में सेबी ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इस संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए यूआईडीएआई की आधार प्रमाणीकरण सेवा करेगा. सेवा प्रदान करने के लिए, संस्थाओं को केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) के रूप में यूआईडीएआई के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. और सेबी पंजीकृत मध्यस्थों या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने ग्राहकों के संबंध में केवाईसी के उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देनी चाहिए.
सेबी पंजीकृत बिचौलिए और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो केयूए के माध्यम से आधार सत्यापन सेवाओं को शुरू करना चाहते हैं, उन्हें केयूए के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा और उन्हें सब केयूए के रूप में यूआईडीएआई के रजिस्टर होना होगा. इस संबंध में एग्रीमेंट यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

