नई दिल्ली: एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF एकाउंट होल्डर्स के लिए 1 जून से नया नियम लागू करने का फैसला किया है। अब एंप्लॉयर को PF एकाउंट के आधार से वेरिफाइड होने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर एंप्लॉयर ऐसा करने में नाकाम रहता है तो इससे सब्सक्राइबर के एकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। इस वजह से सब्सक्राइबर्स के लिए अपने PF एकाउंट को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण हो गया है।
EPFO ने यह फैसला सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 142 के तहत किया है। एंप्लॉयर को निर्देश दिया गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई एकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।
ऐसी स्थिति में PF एकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है। EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसके साथ ही अगर PF एकाउंट होल्डर्स का एकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
PF एकाउंट होल्डर्स EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन अपने एकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं।

