केंद्र सरकार ने एल-95 मास्क के निर्यात को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को मंगलवार को हटा दिया है. इसकी जानकारी डायरेक्टरोट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने अधिसूचना जारी कर दिया है. यह भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है. सरकार ने निर्यात पर लगा प्रतिबंध देश में बनने वाले मास्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जरूरतों को देखते हुए अगस्त में मास्क निर्यात के लिए हर महीने 50 लाख इकाई की सीमा तय की थी.
डीजीएफटी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि एन-95/ एफएफपी-2 मास्क और इसी तरह के अन्य मास्क पर लगाए गए सभी प्रतिबंध को हटा रही है और अब इसका स्वतंत्र रूप से निर्यात किया जा सकता है.

