नई दिल्ली: ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) कोर्ट से जमानत मिल गई है. आज 12 फरवरी की सुबह बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुई थीं. सुनवाई के बाद स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने चंदा कोचर को जमानत दे दी. कोर्ट ने कोचर को 5 लाख रुपये के बांड पर जमानत दी है. इसके अलावा उन्हें अदालत की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है. चंदा कोचर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लांड्रिंग केस में सुनवाई के दौरान जमानत मिली है.
विशेष अदालत ने पिछले महीने 30 जनवरी को चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य आरोपियों को समन भेजा था. इसे लेकर चंदा कोचर आज कोचर स्पेशल कोर्ट जज एए नंदगांवकर के सामने पेश हुई थी. उनकी पेशी के दौरान कोचर के वकील विजय अग्रवाल ने उनकी जमानत के लिए याचिका फाइल कर दी. इस याचिका पर कोर्ट ने 5 लाख रुपये के बांड पर कोचर को जमानत दे दी.
ईडी ने पिछले साल सितंबर 2020 में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. उन्हें सीबीआई द्वारा दीपक कोचर के ऊपर दर्ज एक एफआईआर के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने मनी लांड्रिंग के मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, धूत और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था.

