केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस के फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर, 2023 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक डाकघर सावधि जमा के लिए premature withdrawal नियमों को संशोधित किया गया है। इंडिया पोस्ट के स्पष्टीकरण के अनुसार, 10 नवंबर, 2023 को या उसके बाद खोली गई 5-वर्षीय डाकघर एफडी को FD खोलने की तारीख से 4 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है।वहीं, 9 नवंबर 2023 तक खोली गई एफडी पर premature withdrawal के पुराने नियम लागू हैं।
Premature withdrawal के नए नियम
किसी भी पोस्ट ऑफिस FD को जमा करने की तारीख से 6 महीने से पहले नहीं निकाला FD को नहीं तोड़ा जा सकता है। वहीं 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को 4 साल पूरे होने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
अगर 1-वर्ष, 2-वर्ष या 3-वर्षीय डाकघर सावधि जमा को 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक साल से पहले निकाला जाता है तो जमा राशि पर सिर्फ उस अवधि के लिए डाकघर बचत खाते पर इंटरेस्ट मिलेगा जो काफी कम होगा।
यदि 2 साल या 3 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा को एक साल के बाद समय से पहले निकाला जाता है, तो 1 साल या 2 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा पर लागू ब्याज दर से 2% जुर्माना काट लिया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस FD से Premature withdrawal के पुराने नियम-
जमा की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी पोस्ट ऑफिस सावधि जमा से पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा को 6 महीने के बाद लेकिन जमा करने की तारीख से एक साल से पहले निकाला जाता है तो डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज ही दिया जाएगा।
अगर 2 साल, 3 साल या 5 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा को 1 साल के बाद भुनाया जाता है, तो 1 साल, 2 साल या 3 साल की पोस्ट ऑफिस सावधि जमा पर लागू ब्याज दर से 2% जुर्माना काट लिया जाएगा। .

