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    Home»फिक्स्ड डिपॉजिट»अब इतने महीनों के अंदर FD में निकासी पर नहीं पड़ेगा जुर्माना
    फिक्स्ड डिपॉजिट

    अब इतने महीनों के अंदर FD में निकासी पर नहीं पड़ेगा जुर्माना

    News DeskBy News DeskJanuary 2, 2025No Comments2 Mins Read
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    एफडी कराने के 3 महीने के अंदर अगर समय से पहले निकासी की जाती है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें नॉमिनी बनाने से लेकर एफडी से समय से पहले निकासी तक के नियम शामिल हैं।

    भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक आम लोगों को सावधि जमा कराने के 3 महीने के अंदर पैसे निकालने की आजादी होगी। निर्देश के मुताबिक, जमाकर्ता छोटी जमाओं की पूरी रकम (10,000 रुपये तक) जमा करने के 3 महीने के अंदर बिना किसी ब्याज के निकाल सकते हैं। बड़ी जमाओं के लिए मूल राशि का 50 फीसदी या 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) तक की आंशिक निकासी तीन महीने के अंदर बिना ब्याज के की जा सकती है।

    वहीँ गंभीर बीमारी के मामलों में, जमाकर्ताओं को जमा अवधि की परवाह किए बिना, बिना ब्याज के पूरी मूल राशि समय से पहले निकालने की अनुमति है। इसके अलावा, गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों को परिपक्वता से कम से कम दो सप्ताह पहले जमाकर्ताओं को सूचित करना होगा।

    एनबीएफसी को भरे हुए नामांकित फॉर्म, नामांकित व्यक्ति के रद्दीकरण या परिवर्तन की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। यह पावती सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे अनुरोध किया गया हो या नहीं। एनबीएफसी को पासबुक या रसीदों में नामांकित व्यक्ति का विवरण दर्ज करने पर विचार करना चाहिए। इसमें प्रविष्टि पर “नामांकित व्यक्ति पंजीकृत” और ग्राहक की सहमति से नामांकित व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए।

    fixed housing finance companies NBFC
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