केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन की ऊपरी सीमा को ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे पहले यह सीमा अधिकतम 45 हजार रुपये थी. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी.
वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से किसी एक की सर्विस या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होती है तो उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलती है. दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलती है.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने फैमिली पेंशन को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद कोई बच्चा अगर दो फैमिली पेंशन पाने के लिए योग्य है तो उसे कितनी राशि मिलेगी. पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार रुपये तक हो सकती थी जिसे ढाई गुने से अधिक बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. यह स्पष्टीकरण कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त रिफरेंसेज के आधार पर जारी किया गया है.

