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    Home»अन्य»पुराने ईवी खरीदने पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी
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    पुराने ईवी खरीदने पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

    News DeskBy News DeskDecember 22, 2024No Comments2 Mins Read
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    जीएसटी परिषद ने शनिवार को कारोबारी इस्तेमाल के लिए खरीदे गए पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया। परिषद ने विमानन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर भी सहमति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्य विमानन टरबाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं।

    उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा समेत कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है। वहीं सरकार ने कर चोरी रोकने के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कर चोरी रोकने के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ट्रैकिंग से कारोबारियों के लिए कर चोरी करना संभव नहीं होगा। यहां परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था विशिष्ट पहचान चिह्न पर आधारित होगी, जिसे उक्त वस्तुओं अथवा उनके पैकेट पर चिपकाया जाएगा। इससे ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा और आपूर्ति श्रृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने की व्यवस्था के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

    इसमें कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओआईडीएआर सेवाओं आदि जैसी ‘ऑनलाइन सेवाओं’ की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता को कर चालान पर अपंजीकृत प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक है और प्राप्तकर्ता के राज्य का ऐसा नाम आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(2)(बी) के प्रयोजनार्थ प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड में दर्ज पता माना जाएगा।

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