दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। विभाग ने कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ लेने के मामले में कंपनी को 15.19 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार को दी गयी जानकारी में कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने पर उस पर यह जुर्माना लगाया है। वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। कंपनी ने कहा कि पटना में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें 15 करोड़ 19 लाख 20,351 रुपये के साथ 1करोड़ 51लाख 92,035 रुपये का जुर्माना और देय ब्याज की मांग की गई।
VIL को 28 अगस्त को मिले एक आर्डर में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने कहा कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी आदेश से सहमत नहीं है और उचित कार्रवाई करेगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इस साल की शुरुआत में फरवरी 2024 में 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिली थी। बोर्ड ने फंड जुटाने के लिए बैंकरों, सलाहकारों और बिचौलियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी प्रबंधन को सौंपी है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में भी हाल के दिनों में काफी सुधार देखने को मिला है।

