नयी दिल्ली: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये की सीमा से अधिक बीमा सुरक्षा देने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
इसके लिए उसने संशोधित नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। इरडा के नए दिशानिर्देशों के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए अब एक लाख रुपये की न्यूनतम से कम और पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा से ज्यादा की भी बीमा सुरक्षा दे सकेंगी।
यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के गुणांकों में होगी। इसके लिए इरडा ने ‘मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद’ से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। पहले इस बीमा पॉलिसी के तहत कंपनियों को न्यूनतम एक लाख रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुमति थी। यह बीमा सुरक्षा 50,000 रुपये के गुणांकों में ही उपलब्ध करायी जा सकती है।

