देश में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक लागू होने जा रहे हैं। जिसके चलते सभी वाहन कंपनियां बीएस4 वाहनों के स्टॉक को खाली करने पर काम कर रही हैं। हालांकि इस समय सीमा से पहले ही कई राज्यों ने 28 फरवरी की शुरुआत से ही बीएस 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। जिस पर डीलरों का कहना है कि यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाए। यानी कोई भी नया बीएस4 वाहन 1 अप्रैल 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
इस बात पर SIAM ने डीलरों का पक्ष रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि डीलरों को 31 मार्च 2020 तक अपने मौजूदा बीएस 4 वाहनों को बेचने की अनुमति दी जाए। वहीं अब सर्वोच्च न्यायालय का इस पर फैसले आना बाकी है। जिसके बाद ही बीए4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ब्रिकी को लेकर कोई पक्ष सामने आएगा।
बता दें, ज्यादात्तर डीलरों ने अपने पुराने स्टॉक को बेच दिया है। वहीं जो वाहन अभी बचे हुए हैं उन पर कंपनी भारी छूट दे रही है। इसी बीच मार्केट में यहां तक भी खबर है कि अधिकांश डीलरों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। रेनो और मारुति जैसे अधिकांश वाहन निर्माताओं ने जहां अपने डीजल मॉडल को लाइनअप से हटाने का फैसला लिया है, वहीं अब इनके बीएस4 डीजल मॉडल की ब्रिकी लगातार गिर रही है। हाल ही में रेनो ने डस्टर के पेट्रोल वर्जन को भी पेश किया है।

