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    Home»इक्विटीज»मोतीलाल ओसवाल पर सेबी ने लगाया 7 लाख रुपये का जुर्माना
    इक्विटीज

    मोतीलाल ओसवाल पर सेबी ने लगाया 7 लाख रुपये का जुर्माना

    News DeskBy News DeskJanuary 30, 2025No Comments2 Mins Read
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    sebi
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    भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर क्लाइंट मार्जिन एकत्र करने और अन्य बातों के अलावा गलत खुलासे करने तथा स्टॉक ब्रोकरों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित कथित चूक के लिए 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    गुरुवार को जारी आदेश में पूंजी बाजार नियामक ने कहा कि उसने 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के दौरान ब्रोकिंग फर्म का निरीक्षण किया। इसके बाद 4 जुलाई, 2024 को ब्रोकिंग फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर गलत रिपोर्टिंग और मार्जिन का कम संग्रह, 57 मामलों में नकदी और नकद समकक्ष शेष राशि का गलत डेटा, व्यक्तिगत वित्तीय देयता से जुड़ी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य व्यवसायों में शामिल होना और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर गलत रिपोर्टिंग के आरोप थे। सेबी के नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है 334 – स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर और सीधे एक्सचेंजों से प्राप्त शिकायतें 30 दिनों से अधिक समय से लंबित थीं और बाजार मध्यस्थ ने खातों को ठीक से बनाए नहीं रखा था।

    इस बीच, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सेबी के कारण बताओ नोटिस के जवाब में उल्लेख किया कि उल्लिखित कुछ कथित उल्लंघन “पूरी तरह से आकस्मिक” थे और “जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग नहीं थी”। इसने आगे कहा कि कुछ “तकनीकी मुद्दे” भी थे जिनके कारण उल्लंघन हुए, और उन्हें पहले ही ठीक कर दिया गया है।

    आदेश के अनुसार, निरीक्षण के दौरान सेबी ने पाया कि लेन-देन का विवरण बैंक की पुस्तकों में सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था और बैंक की पुस्तकों के शीर्षक गलत थे – भुगतान प्रविष्टियाँ रसीद कॉलम के अंतर्गत दर्ज की गई थीं और रसीद प्रविष्टियाँ भुगतान कॉलम के अंतर्गत दर्ज की गई थीं। अपने उत्तर में, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि, “निरीक्षण अवधि के दौरान, फंड ट्रांसफर के लिए लेन-देन के संबंध में विवरण मैन्युअल रूप से मैप किए गए थे, जिससे ग्रे एरिया या कुछ लेन-देन की पहचान करने में असमर्थता हो सकती है।”

    fine motilal oswal SEBI
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