नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को बैंकों को छोड़कर, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान से निपटने के लिए दिवाला कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसिडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अप्लीकेशन टू एडजुडीकेटिंग अथॉरिटी) रूल्स 2019 (नियम) को अधिसूचित किया है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह बैंकों के अलावा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं (FSPs) के दिवालिया होने और परिसमापन की कार्यवाही के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करेगा। संहिता की धारा 227 केंद्र सरकार को वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, एफएसपी या एफएसपी की श्रेणियों के साथ-साथ दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के लिए सूचित करने में सक्षम बनाती है।

