पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध योजनाओं के जरिए जनता से जुटाई गई रकम की वसूली के लिए 25 नवंबर को रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी करेगा। बाजार नियामक से मिली जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है।
खबर के मुताबिक SEBI ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि इस नीलामी में शामिल रोज वैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, इमारतें, जमीन के टुकड़े और होटल शामिल हैं। खबर के मुताबिक, ई-नीलामी 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगी। बाजार नियामक ने कहा कि संपत्तियों की बिक्री की निगरानी एक समिति करेगी और इससे प्राप्त धन का इस्तेमाल निवेशकों को चुकाने में किया जाएगा।
मई 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून के अनुसार देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, शुल्क आदि का वहन करना होगा। इस साल अगस्त में ईडी ने कोलकाता की एक PMLA कोर्ट के आदेश पर, Rose Valley Group की धोखाधड़ी योजना के शिकार इन्वेस्टर्स को 19.40 करोड़ रुपये वसूलने में मदद की।
सेबी ने इससे पहले मई में भी Rose Valley की 8.6 करोड़ रुपये की 22 प्रॉपर्टीज की नीलामी की थी। जून 2022 में, बाजार नियामक ने इन्वेस्टर्स के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये की वसूली के लिए Rose Valley Hotels and Entertainment Limited और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।

