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    Home»क्रेडिट कार्ड»RBI ने जारी किये नए डेबिट व क्रेडिट कार्ड नियम
    क्रेडिट कार्ड

    RBI ने जारी किये नए डेबिट व क्रेडिट कार्ड नियम

    News DeskBy News DeskJanuary 15, 2020No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम जारी किए ताकि उपयोगकर्ता सुविधानुसार इसका इस्तेमाल कर सकें व कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ सके। बैंक ने अधिसूचना में कहा कि वर्षों में कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य कई गुना बढ़ गया है।

    इसलिए उपयोगकर्ता की सुविधा में सुधार करने और कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं और 16 मार्च, 2020 से लागू होंगे।

    ये नियम जो हैं आपके लिये जरूरी

    1. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को कार्ड जारी करने / पुनः जारी करने के समय भारत में एटीएम और PoS टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन की अनुमति देने के लिए कहा।

    2. अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन, वर्तमान लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन के लिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से लागू कराना होगा।

    3. पुराने कार्ड धारक यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी फीचर को निष्क्रिय करना है या नहीं।

    4. उपयोगकर्ताओं के पास सभी उपलब्ध चैनलों – मोबाइल एप्लिकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) के माध्यम से सभी लेनदेन को चालू / बंद करने या बदलने के लिए 24×7 की सुविधा होगी।

    अधिसूचना के अनुसार, जारीकर्ता सभी प्रकार के लेनदेन के लिए सभी कार्डधारकों को / बंद / सेट / ट्रांजेक्शन सीमा (समग्र कार्ड सीमा के भीतर, यदि कोई हो, जारी करने वाले) को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, PoS पर स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगा। / एटीएम / ऑनलाइन लेनदेन / संपर्क रहित लेनदेन, आदि, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रीपेड उपहार कार्ड और बड़े पैमाने पर ट्रांजिट सिस्टम में उपयोग किए जाने के लिए प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं।

    and credit card rules issued new debit RBI has
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