बीमा नियामक IRDAI ने बुधवार को पॉलिसियों की वापसी के लिए ‘फ्री लुक’ अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नामांकन अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया। इसका मतलब आने वाले दिनों में बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को पॉलिसी वापस करने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। खबर के मुताबिक वर्तमान में अगर कोई पालिसी होल्डर पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की ‘फ्री लुक’ अवधि के भीतर इसे वापस ले सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में यह पीरियड 30 दिन है।
खबरों के मुताबिक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक मसौदा जारी कर बीमा से जुड़े विभिन्न नियमों के कई प्रावधानों को एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है. पालिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के लिए फ्री-लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन होगी। इसके अलावा IRDAI ने इस ड्राफ्ट में पॉलिसी जारी करने के लिए नॉमिनी का जिक्र करना भी अनिवार्य करने की बात कही है.
IRDAI के इस मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक पॉलिसी रिफंड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम करने के लिए बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही पालिसी होल्डर के बैंक खातों का विवरण एकत्र करना चाहिए। इसके साथ ही IRDAI ने बीमा कंपनियों को अपने विज्ञापनों के बारे में नियामक को जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता को खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया है. IRDAI ने इन प्रस्तावों पर 4 मार्च 2024 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.