वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय एंप्लाईज प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में 8.5 फीसदी ब्याज क्रेडिट करेगी. मंत्रालय ने इसे अधिसूचित करने का फैसला किया है. इससे ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा. यह फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा इससे जुड़े प्रस्ताव की मंजूरी देने के बाद लिया है. एक ऑफिसियल ने बताया कि रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के खाते में 8.5 फीसदी ब्याज क्रेडिट किया जाएगा और इससे जुड़ी अधिसूचना जल्द जारी किया जाएगा. ऑफिसियल ने बताया कि औपचारिक तौर पर ईपीएफ पर ब्याज दर से जुड़ी अधिसूचना को लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार की मंजूरी मिल गई है.
अब इस ब्याज दर को सरकार गजट में आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया जाएगा और उसके बाद ईपीएफओ का मुख्यालय सभी सब्सक्राइबर्स के खाते में ईपीएफ पर मिलने वाले रिटर्न को क्रेडिट (यानी जमा करने) को लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगा.
इस साल मार्च में ईपीएओ की शीर्ष डिसीजन मेकिंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने श्रम मंत्री गंगवार की अध्यक्षता में फैसला किया था कि 2019-20 में ईपीएफ पर 8.5 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा. उसके बाद कोरोना महामारी के चलते सितंबर 2020 में ईपीएफओ ने इस ब्याज को दो भागों में क्रेडिट करने का फैसला लिया था. इसके मुताबिक ईपीएफ खाते पर ब्याज 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी के इंस्टालमेंट्स में दिए जाने का फैसला लिया गया था. हालांकि उसके बाद मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि पूरा 8.5 फीसदी ब्याज एक ही बार में क्रेडिट किया जाएगा.