नई दिल्ली: नेशनल गैस एक्सचेंज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक PNGRB को मौजूदा नियमों के तहत ही गैस एक्सचेंज को रेगुलेट करने की कानून मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। कानून मंत्रालय ने एक्सचेंज/ट्रेडिंग हब की मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर PNGRB Act में संशोधन होंगे। लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट के बाद PNGRB ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया था।
लीगल एडवाइजर DSK ने PNGRB के अधिकार पर सवाल उठाए थे। लीगल एडवाइजर के मुताबिक PNGRB के पास ट्रेडिंग हब रेगुलेशन का अधिकार नहीं है। लीगल एडवाइजर ने ये भी कहा कि PNGRB के पास गैस ग्रिड मैनेजमेंट सर्विस सेट करने का अधिकार नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय ने PNGRB को आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी है। गैस एक्सचेंज के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी जल्द मुमकिन है।

