नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। इसकी मदद से आप आसानी से एक बड़ा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है इसमें 2,00,000 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। सरकारी स्कीम होने के कारण इसमें हाल के दिनों में लोगों की रुचि बढ़ी है। आज हम आपको बताएँगे कि NPS अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरह NPS अकाउंट खोल सकते हैं.
तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीआरए की वेबसाइट पर जाना होगा। मौजूदा समय में CAMS, KFin Technologies और Protean eGov Technologies तीन सीआरए है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
आप तीनों में से किसी एक सीआरए की वेबसाइट पर जा सकते हैं. वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, पैन और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करें। इसके बाद आपको PRAN नंबर, आपके मोबाइल और Email पर मिल जाएगा। अब आपका NPS अकाउंट खुल चुका है और अब आप इसमें निवेश शुरू कर लाभ उठा सकते हैं।
यहीं ऑफलाइन एनपीएस खाता खोलने के लिए आपको अपने नजदीकी प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को सर्च करना होगा। ये PoP बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी दफ्तर हो सकते हैं। आप PoP की लिस्ट पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाकर भी निकाल सकते हैं। PoP के पास जाकर आपको KYC करानी होगी। इसके बाद NPS tier 1 खाते में 500 रुपये जमा करके अकाउंट खोल सकते हैं। बता दें कि NPS के तहत जमा होने वाले फंड को इक्विटी और डेट में निवेश किया जाता है, जिससे निवेशकों कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न दिया जा सके। NPS में योगदान देकर आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(2) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलती है।

