फाइनेंस डेस्क – इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। अगर आपकी सालाना आमदनी बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है (नई टैक्स रिजीम में ₹3 लाख, पुरानी में ₹2.5 लाख), तो सामान्य तौर पर ITR भरना जरूरी नहीं होता। लेकिन कुछ खास हालात में यह अनिवार्य हो जाता है।
कब जरूरी है ITR भरना, भले ही आय लिमिट से कम हो
कंपनी या LLP होल्डिंग – हर साल ITR फाइल करना कानूनन जरूरी है, मुनाफा-घाटा चाहे जो हो।
विदेश में संपत्ति/खाता – अगर आपके पास विदेश में बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर या अन्य संपत्ति है।
हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन – बैंक में बड़ी रकम जमा, महंगा बिजली बिल, विदेश यात्रा या अन्य बड़े लेन-देन।
TDS रिफंड लेना – अगर बैंक ब्याज या सैलरी से टैक्स कटा है और आप उसे वापस लेना चाहते हैं।
कैरी-फॉरवर्ड लॉस – शेयर, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में घाटा और उसे आगे एडजस्ट करना चाहते हैं।
क्यों फायदेमंद है ITR भरना
फाइनेंशियल रिकॉर्ड – लोन, वीजा, या बड़े सौदों में इनकम प्रूफ के रूप में काम आता है।
कानूनी सुरक्षा – जरूरी होने पर समय पर फाइल न करने से पेनल्टी या कानूनी परेशानी हो सकती है।

