मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है. ऐसे में जिन लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आदि में निवेश किया है और इस वित्तीय वर्ष में कोई योगदान नहीं किया है, तो उन्हें न्यूनतम राशि मिलेगी इस महीने के अंत तक. योगदान देना जरूरी है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आपको एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का योगदान करना होता है। PPF में आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. यदि आप वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि जमा करने से चूक जाते हैं, तो आपको 500 रुपये की न्यूनतम वार्षिक जमा राशि के साथ प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
NPS खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना होता है। NPS में आप न्यूनतम 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं. यदि आपका खाता न्यूनतम योगदान नहीं करने के कारण निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए आपको न्यूनतम योगदान के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में हर साल न्यूनतम 250 रुपये का योगदान करना होता है। आप सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये का योगदान कर सकते हैं. यदि आप न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं तो आपको अपना खाता दोबारा खोलने के लिए प्रति वर्ष 50 रुपये के जुर्माने के साथ न्यूनतम योगदान करना होगा।

