अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 30 जून तक ITR जमा कर दें, नहीं तो इसके बाद दोगुना टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा। अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2 वर्षों में TDS दाखिल नहीं किया है और प्रत्येक वर्ष TDS की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 जुलाई से ITR दाखिल करते समय अधिक शुल्क वसूलेगा।
फाइनेंस एक्ट 2021 के लागू होने के बाद TDS के नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव नया सामान खरीदने (TDS Rules for goods purchase) और आईटीआर फाइल (TDS Rules for non ITR filers) नहीं करने वालों से जुड़े हैं।
1 जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव की घोषणा की जो 1 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएंगे।

