सरकार ने कोरोनावायरस से पैदा संकट को ध्यान में रखते हुए विवादित कर के मामलों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उसने डायरेक्ट टैक्स के लिए बनी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है। विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसके मुताबिक, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत पेमेंट की डेडलाइन कोरोना को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है।
विवाद से विश्वास वाली स्कीम के तहत डिक्लेरेशन देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 तय की गई थी। इस स्कीम के तहत लंबित मामले का निपटारा पूरा विवादित टैक्स और उस पर लगे जुर्माने या ब्याज या फीस की 25% रकम देकर किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को पिछले साल 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।

