नई दिल्ली: जीवीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी,मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 705 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयीकरण और रखरखाव में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने जीवीके एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया था, जिसे मुंबई हवाई अड्डे के उन्नयन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्म मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत जीवीके समूह द्वारा प्रमोट किया गया था।
4 अप्रैल, 2006 को एएआई ने एमआईएएल के साथ मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, रखरखाव, संचालन और रखरखाव के लिए एमआईएएल के साथ समझौता किया।
अधिकारियों ने कहा, यह आरोप लगाया गया है कि एमआईएएल में जीवीके समूह के प्रमोटरों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर और एएआई के अज्ञात अधिकारियों ने अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए धन की निकासी का सहारा लिया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2017-18 में नौ कंपनियों को फर्जी कार्य अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए धन में अनियमितता बरती, जिससे 310 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

