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    Home»अन्य»TDS छूट का फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ी
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    TDS छूट का फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ी

    Finance KhabarBy Finance KhabarApril 4, 2020No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: आयकर विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू वित्त वर्ष के लिए 15जी और 15एच फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय देने की घोषणा की है। ये फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट के लिए भरने होते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। फॉर्म 15जी और 15एच उन लोगों को भरना होता है, जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है। ये फॉर्म ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए भरने होते हैं।

    आमतौर करदाता ये फॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास अप्रैल में जमा कराते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा कराए गए 15जी और 15एच फॉर्म 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे। कोविड-19 से सभी क्षेत्रों का सामान्य कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए है। इनमें बैंक और अन्य संस्थान शामिल हैं। सीबीडीटी ने कहा कि ऐसी स्थिति में कुछ लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं करा पाए है। ऐसे में कोई कर देनदारी नहीं होने पर उनका टीडीएस कट जाएगा।

    सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास वैध 15जी और 15एच फॉर्म जमा कराया है, तो ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे। जहां फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों को जमा कराना होता है, फॉर्म 15जी ऐसे लोगों को जमा कराना होता है, जिनकी करयोग्य आय छूट की सीमा से कम होती है।

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