नयी दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता के प्रावधानों समेत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स तथा एक अन्य व्यक्ति पर बृहस्पतिवार को कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।
मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में आरोपी है । चोकसी इन दिनों कथित तौर पर एंटीगुआ में है ।
सेबी ने एक आदेश में कहा कि चोकसी, गीतांजलि जेम्स और गीतांजलि जेम्स के कार्यकारी निदेशक धनेष सेठ पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने कहा कि यह मामला संगीन है और इसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

