नई दिल्ली। यदि आपके खाते से किया गया ट्रांजेक्शन किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आपको बैंक प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगा। नियमों के अनुसार, ग्राहक के खाते से यदि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो बैंक ग्राहकों को जुर्माना देने के लिये बाध्य होगा। यह नियम उन ग्राहकों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां एटीएम से नकदी तो नहीं निकल पाता है लेकिन एसएमएस में खाते से पैसा डेबिट हो जाता है।
ई-कॉमर्स वेबसाइट के लेनदेन के दौरान भुगतान करते समय खाते से पैसे डेबिट किए जाते हैं, लेकिन विक्रेता के खाते में जमा नहीं किए जाते तब भी आपको नियमों के तहत जुर्माना मिलेगा। RBI दिशानिर्देश के अनुसार अगर फेल टांजेक्शन हुआ तो जुर्माना लगाने से पहले बैंक आपके बैंक खाते में आपके पैसे वापस करने के लिए आपको अधिकतम समय के बारे में जानकारी देगा।
केंद्रीय बैंक के परिपत्र के अनुसार, यदि बैंक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है और लेनदेन की विफलता किसी भी कारण जैसे ब्रेक-इन संचार लिंक, नकदी की अनुपलब्धता के कारण होती है, तो आपको जुर्माना मिलेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि बैंक आपकी शिकायतों का जवाब नहीं देता है और आपको उस जुर्माना भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसे मामले में आप बैंक के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर शिकायत अनसुनी हो जाती है तो आप इस मामले को RBI के बैंकिंग लोकपाल को बता सकते हैं।
ये हैं जुर्माने की दरें:


