कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि वह अब अपने सदस्यों को तत्काल प्रभाव से कोविड-19 अग्रिम राशि प्रदान करना बंद कर दिया है। 12 जून की अधिसूचना में EPFO ने कहा, “चूंकि कोविड-19 अब महामारी नहीं है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उक्त अग्रिम राशि को बंद करने का निर्णय लिया है। यह छूट प्राप्त ट्रस्टों पर भी लागू होगा और तदनुसार आपके संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ट्रस्टों को सूचित किया जा सकता है।”
2020 में, महामारी की पहली लहर के दौरान, EPFO ने EPF सदस्यों के लिए गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि शुरू की थी। फिर, मई 2021 में, दूसरी लहर के दौरान, दूसरा अग्रिम उपलब्ध कराया गया। सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गई थी। महामारी के दौरान EPF सदस्यों के लिए COVID-19 अग्रिम राशि बहुत मददगार रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है।
महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मार्च 2020 में पेश किया गया था। श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68एल के तहत उप-पैरा (3) डालकर इस आशय का संशोधन किया गया था।

