कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जानकारी दी गयी है कि जन्मदिन की तारीख में अपडेट करने के लिए स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची से आधार को हटा दिया गया है इसका मतलब हुआ कि अब आप आधार में दर्ज जन्मतिथि को EPFO अपडेट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
EPFO द्वारा 16 जनवरी, 2024 को जारी अपने सर्कुलर में बताया गया कि आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी UIDAI से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रुप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटाया जाए। इसके बाद EPFO ने जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट में से आधार का नाम हटा दिया।
EPFO में जन्मतिथि अपडेट के लिए वैध दस्तावेज में अब आप बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट , पासपोर्ट, पैन कार्ड , केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर , निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सिविल सर्जन द्वारा सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि अपडेट के लिए दे सकता है।
बता दें कि UIDAI की ओर से कहा गया कि आधार को पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है लेकिन जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड बनाते समय जन्मतिथि दर्ज करने के लिए आधार कार्ड होल्डर की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को उपयोग किया जाता है।

