नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि ग्रुप और उसके प्रमोटर और ज्वैलर मेहुल चौकसी की 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है. चौकसी 13 हजार करोड़ के पीएनबी लोन फ्रॉड केस के मुख्य आरोपियों में से एक हैं. इन प्रॉपर्टी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने एक बयान में कहा कि इनमें मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में स्थित O2 टावर में 1,460 स्क्वायर फुट का फ्लैट, गोल्ड और प्लेटिनम ज्वैलरी, डायमंड स्टोन, चांदी और पर्ल के बने नेकलेस, घड़ियां और एक मर्सिडीज बेंज कार शामिल हैं. अटैचमेंट का प्रोविजनल ऑर्डर मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत जारी किया गया.
बयान के मुताबिक, यह आदेश गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर मेहुल चौकसी के नाम पर 14.45 करोड़ की संपत्ति के लिए था. 61 साल की उम्र के चौकसी नीरव मोदी के मामा हैं, जो पीएनबी फ्रॉड केस में दूसरा मुख्य आरोपी है. चौकसी भारत से भाग चुका है और जांच एजेंसियों ने उसे Antigua और Barbuda में मौजूद बताया है. 49 साल के मोदी लंदन की जेल में हैं, जहां अथॉरिटीज ने ईडी और सीबीआई द्वारा 2019 में कानूनी प्रार्थना करने पर पकड़ा था. वे भारत में प्रत्यपर्ण के खिलाफ लड़ रहे हैं.
इन दोनों, उनके परिवार के सदस्यों, बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने साल 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रैंच में फ्रॉड करने के जुर्म में मामला दर्ज किया था. यह आरोप लगा था कि चौकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखे से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) जारी करवाकर और फॉरेन लेटर फॉर क्रेडिट (FLC) बढ़वा लिया. इसमें उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया.

