नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो पेमेंट बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। जियो पेमेंट बैंक पर यह जुर्माना आरबीआई डायरेक्शन की अनदेखी के कारण लगाया गया है। यह मामला मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्युटिव की दोबारा नियुक्ति से जुड़ा है।
रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जैसे पदों पर आसीन लोगों का कार्यकाल जब समाप्त होने वाला होता है तो चार महीने पहले आरबीआई को इसके जानकारी देनी पड़ती है। जियो पेमेंट बैंक ने करीब एक महीने पहले आरबीआई को इस संबंध में जानकारी दी।

