नई दिल्ली: लोन मोराटोरियम की अवधि के दौरान ब्याज पर राहत देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोई फैसला नहीं हो सका। शीर्ष अदालत ने अब गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। गुरुवार को दोपहर दो बजे केस की फिर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि ब्याज पर ब्याज वसूली करना कर्जधारक को डिफॉल्टर समझने जैसा है। उन्होंने कहा कि मोराटोरियम कैश फ्लो के संकट को देखते हिए राहत देने का फैसला था, लेकिन इसने दोहरी मार की है। यही नहीं अधिवक्ता राजीव दत्ता ने आरबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई की भूमिका फाइनेंशल रेगुलेटर की है, वह बैंकों के एजेंट के तौर पर काम नहीं कर सकता है, जैसा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बैंक आरबीआई के पीछे छिप रहे हैं और कोरोना के इस संकट काल में भी मुनाफा कमाने में जुटे हैं।
कर्जधारकों का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट राजीव दत्ता ने कहा कि हम लोन में डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ईएमआई पर मोराटोरियम का अर्थ है कि कैश फ्लो के संकट की स्थिति में राहत देना। बैंकों की ओर से इसे घाटा कैसे कहा जाता सकता है? उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं और मोराटोरियम की स्कीम उनके लिए दोहरे झटके जैसी साबित हो रही है। दत्ता ने कहा कि ब्याज पर ब्याज लगाना प्रथमदृष्ट्या गलत है और बैंक इसकी वसूली नहीं कर सकते।

