Close Menu
    What's Hot

    फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला और इंडियन मेडिकल एसोसएिशन, बिहार ने रोबोट की सहायता से की जाने वाली उन्नत सीटीवीएस तथा कैंसर सर्जरी पर केंद्रित मेडिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का आयोजन किया

    April 18, 2026

    Three Secret Belongings you Didn’t Learn about Kuki Muki

    April 9, 2026

    Denmark Unauthorized Casino Sites Legal Risks and Player Safety

    March 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    फाइनेंस खबरफाइनेंस खबर
    • होम
    • फिक्स्ड डिपॉजिट
    • पर्सनल लोन
    • होम लोन
    • म्युचुअल फंड
    • इंश्योरेंस
    • क्रेडिट कार्ड
    • इक्विटीज
    • विलयन और अर्जन
    • स्टार्टअप
    • बैंक
    • अन्य
      • पी आर
    फाइनेंस खबरफाइनेंस खबर
    Home»पर्सनल लोन»लोन लेने वालों को सरल शब्दों में देनी होंगी जानकारियां, RBI का बैंकों को आदेश
    पर्सनल लोन

    लोन लेने वालों को सरल शब्दों में देनी होंगी जानकारियां, RBI का बैंकों को आदेश

    News DeskBy News DeskApril 16, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    rbi
    #image_title
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों को संभावित ऋण लेने वालों को ऋण और उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बारे में सरल शब्दों में ‘Key Fact Statement’ (KFS ) प्रदान करने का निर्देश दिया है। जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिल सके. ग्राहकों को बैंकिंग की तकनीकी शर्तों के जाल से बचाने के लिए सेंट्रल बैंक ने यह पहल की है.

    निर्देश में कहा गया है कि बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी सभी संस्थाओं को RBI द्वारा दिए गए मानक प्रारूप के अनुसार, ऋण अनुबंध निष्पादित करने से पहले सभी संभावित उधारकर्ताओं को केएफएस प्रदान करना होगा। RBI ने कहा, “KFS ऐसे ग्राहकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा। इसकी सामग्री उधारकर्ता को समझाई जाएगी और एक acknowledgment प्राप्त किया जायेगा कि उसने इसे समझ लिया है।”

    केंद्रीय बैंक के निर्देश में कहा गया है कि Key Fact Statement को एक अद्वितीय प्रस्ताव संख्या प्रदान की जाएगी और सात दिन या उससे अधिक की अवधि वाले ऋण के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की वैधता अवधि होगी। सात दिन से कम अवधि वाले ऋण की वैधता अवधि एक कार्य दिवस होगी। आरबीआई ने Key Fact Statement और वार्षिक प्रतिशत दर (APR ) के प्रकटीकरण पर सभी निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने का निर्णय लिया है।

    यह पारदर्शिता बढ़ाने और विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा पेश किए गए वित्तीय उत्पादों पर सूचना विषमता को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उधारकर्ताओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाया जा सके। हार्मोनाइज्ड निर्देश बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा विस्तारित सभी खुदरा और MSME सावधि ऋण उत्पादों पर लागू होगा।

    key fact satement kfs RBI
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    Previous Articleओला scooter ने घटाए दाम
    Next Article शेयर बाज़ार में लगातार तीसरे दिन हाहाकार
    News Desk

    Related Posts

    1 अक्टूबर 2025 से कई नए नियम लागू, जानें क्या होगा असर

    September 30, 2025

    भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नई ऊँचाइयों पर

    September 25, 2025

    नई कार ही नहीं, सेकेंड हैंड कार भी सस्ती – लेकिन लोन कैसे लें?

    September 23, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Top Posts
    Tower Rush Stake High Performance Racing Gear
    March 19, 2026
    ज़ीस्केलर और भारती एयरटेल ने देश में साइबर सुरक्षा और भरोसेमंद AI को बढ़ावा देने के लिए ‘AI एंड साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर’ शुरू करने की घोषणा की
    February 21, 2026
    एयरटेल ने ‘OTP लीक से होने वाले फ्रॉड’ रोकने के लिए नया AI-आधारित सुरक्षा फीचर लॉन्च किया
    February 11, 2026

    Subscribe to Updates

    Stay in the know with Finance Khabar! Never miss a beat when it comes to the latest in finance, investing, and personal finance tips.

    Thank you for choosing Finance Khabar as your go-to resource for all things finance. We're here to help you achieve financial success!

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Quick Links
    • About Us
    • Contact Us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Term And Conditions
    Copyright © 2026 FINANCE KHABAR. All Rights Reserved

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.